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शेहला रशीद को अमर्यादित संदेश भेजने के आरोपी को अग्रिम जमानत
Tue, 09 Mar 2021 12:30 PM IST
प्रशांत कुमार
जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 09 Mar 2021 12:30 PM IST
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शेहला रशीद
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श्रीनगर की रहने वाली शेहला रशीद पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोपी गुजरात के नागरिक को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस रजनीश अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करने के बाद आरोपी को एक लाख रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत दे दी।
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आरोपी जांच एजेंसी को 9 से 11 मार्च तक सुबह 10 से 4 बजे तक हाजिरी देगा। आरोपी को पीड़ित से किसी भी तरह संपर्क करने का अधिकार भी नहीं होगा। न ही वह उनके पास जाकर मिल सकते हैं और न ही उनको फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
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