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Jammu News: एजेंटों से दूर रहें, लाइसेंस के लिए ऑनलाइन करें आवेदन

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रियासी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, नया वाहन लेने पर रूट परमिट लेने तथा मोटर व्हीकल विभाग के अन्य किसी भी कार्य को करवाने के लिए एजेंटों से दूर रहें। अगर विभाग में कार्यालय के भीतर किसी काम के लिए कोई पैसों की मांग करता है तो उस की शिकायत करें, ताकि उस पर हर संभव कार्रवाई हो सके। एआरटीओ राजेश गुप्ता ने बुधवार को नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई देने पहुंचे युवाओं को यह सलाह दी।
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अधिकारी ने कहा कि आधार कार्ड के जरिये कहीं से भी नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदनकर्ता स्वयं आसान सवालों का जवाब देकर टेस्ट पास कर सकता है। ऑनलाइन ही लरनर लाइसेंस को पा सकते है। एक महीना बीतने पर आवेदक खुद ही फाइनल ट्राई के लिए आवेदन कर आ सकता है। फाइनल ट्राई को भी पूरी पारदर्शिता से कैमरे की निगरानी में करवाया जाता है। मौजूदा समय के दौरान अगर कोई यात्री वाहन खरीदना चाहता है तो उसको भी वाहन की खरीदारी करने के बाद आनलाइन रूट परमिट जारी होगा। मौके पर अधिकारी ने सभी को यातायात के नियमों के बारे में भी अवगत करवाया। वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं करने तथा दोपहिया वाहन पर तीन सवारियां नहीं बैठाने की नसीहत दी।
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