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जम्मू-कश्मीर: सहायक और उप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की परीक्षा आठ को

Sat, 06 Nov 2021 05:22 PM IST
विमल शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 06 Nov 2021 05:22 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन, सहायक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और उप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली परीक्षा पर 27 अक्तूबर को लगाई थी रोक। 

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Assistant and Deputy Motor Vehicle Inspectors' examination in Jammu and Kashmir on eight
प्रतीकात्मक - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

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सहायक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और उप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली परीक्षा पर लगी रोक को हटा लिया गया है। हाईकोर्ट ने एसएसबी को निर्देश दिया है कि दोनों के पदों पर आठ नवंबर, 2021 को कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा लें, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना वह इसका परिणाम जारी नहीं करेंगे। न्यायाधीश सिंधु शर्मा ने शुक्रवार को इसे लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की।

इससे पहले 27 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर परीक्षा पर रोक लगा दी थी। इन पदों को लेकर जारी अधिसूचना में शैक्षणिक योग्यता को लेकर कुछ विवाद हो गया था। इसके चलते हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब फिर इसे आदेश पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अधिसूचना के तहत आठ नवंबर को परीक्षा होनी है, अब इसी तिथि पर परीक्षा होगी। इससे पहले कोर्ट में दलील गई कि इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं।
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लैब, परीक्षा केंद्र, प्रश्न पत्र सुरक्षा, सभी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। यदि समय पर परीक्षा नहीं हुई तो काफी परेशानी हो सकती हे। इसमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार परेशान होंगे। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए परीक्षा पर लगी रोक हटा ली। जेएनएफ 
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धोखाधड़ी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
श्रीनगर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले के आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश  ने कहा कि इस समय लोग आनलाइन धोखाधड़ी के जरिए बहुत शिकार हो रहे हैं। देश में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो एक चिंता का विषय है और इस पर सोच विचार की आवश्यकता है।


अपीलकर्ताओं में एक पीजी छात्र है और दूसरा एक स्थापित कारोबारी। वह अपने अनुभव और पढ़ा लिखा होने का लाभ उठाकर लोगों को ऑनलाइन ठगते हैं। मोहम्मद हंजला बेग और मोहम्मद रजाब खान पर आनलाइन धोखाधड़ी का केस दर्ज है। जेएनएफ

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