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उम्र कैद पाने वाले को हाईकोर्ट ने दी राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 26 Nov 2015 04:32 PM IST
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ट्रायल कोर्ट से हत्या के दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद पाने वाले राधेश्याम को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जमानत दे दी। पुलिस केस के अनुसार चार नवंबर 2007 को पुलिस को शिकायत मिली कि मृतक की सोम राज के साथ जमीन को लेकर पुरानी रंजिश थी।
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कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता ने अपनी जमीन पर बीएसएनएल का टावर लगाने की अनुमति विभाग को दी थी। इसका सोमराज ने विरोध किया था। साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के दिन विजय कुमार शादी विवाह में शामिल होने ज्ञान चंद के निवास पर गया था। उसके बाद घर लौट आया।
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आरोपी ने इसी दौरान उस पर हमला कर दिया। दो आरोपियों ने मृतक को पकड़ लिया और तीसरे ने किरच से उस पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंचे ज्योति प्रकाश ने शोर मचाया, लेकिन हमलावर फरार हो गए।
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घायल की बाद में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।
जस्टिस बंसी लाल भट और जस्टिस बीएस वालिया की खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद पाया कि केस की सच्चाई और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने सोम राज को बेल पर छोड़ दिया, जबकि याचिकाकर्ता राधेश्याम के खिलाफ भी वही आरोप हैं।
इसलिए आवेदक को जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राधेश्याम को जमानत प्रदान कर दी।