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शहर में खुले में थूकने वालों की खैर नहीं, होगा जुर्माना

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जम्मू। नगर निगम क्षेत्र में अब खुले में थूकने या फिर गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं। नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। जेएंडके सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स का अब सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसके लिए मार्च माह में कमेटियों का गठन होगा। नियम टूटने पर जुर्माना किया जाएगा।
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नगर निगम के अनुसार खुले में थूकने, पेशाब करने, गंदगी फैलाने पर पांच सौ से पांच हजार तक जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह खुले में कचरा फेंकने पर भी पांच सौ से दस हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। बायो मेडिक्ल वेस्ट पर पांच सौ से दो हजार तक जुर्माना होगा। प्लास्टिक का प्रयोग पर पांच सौ से दो हजार, घरों का मलवा खुले में फेंकने पर एक हजार से पांच हजार तक, बचूड़खानों से गंदगी फेंकने पर दो सौ दो हजार, पानी की आपूर्ति दूषित करने पर दो सौ से दो हजार, सीवरेज गंदगी पर पांच सौ से दो हजार, केमिकल कचरा फेंकने पर पांच सौ से दो हजार जुर्माना किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स 2016 को लागू किया था। इसके बाद जेएंडके सरकार ने 2019 में वाइलाज बनाए थे। अब इन नियमों को शहर में लागू करवाया जाएगा।
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