फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   3 lakh fine for ignoring Food Safety Act

Jammu News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनदेखी पर 3 लाख जुर्माना

Sun, 28 Jul 2024 05:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Sun, 28 Jul 2024 05:57 AM IST
विज्ञापन
3 lakh fine for ignoring Food Safety Act
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


कठुआ। जिले में एडीसी रंजीत सिंह ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कुल 3 लाख 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये प्रतिष्ठान घटिया और गलत ब्रांड वाली वस्तुओं की बिक्री के अलावा स्वच्छता बनाए रखने में विफल पाए गए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 के तहत जुर्माना लगाया है।
ये प्रतिष्ठान एफएसएसए अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए, जिनमें घटिया और गलत ब्रांड वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री से लेकर उचित पंजीकरण और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने की कमी शामिल है। यह प्रवर्तन कार्रवाई कठुआ प्रशासन की सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध सभी खाद्य उत्पाद उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।
विज्ञापन


एडीसी रंजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा विनियमों के अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जुर्माना सख्त चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि गैर-अनुपालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में दंड से बचने और उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed