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परेड ग्राउंड पर पार्किगिं और व्यवसायिक कांप्लेक्स बनाने से कोर्ट का इंकार
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जम्मू। परेड ग्राउंड पर नगर निगम व्यवसायिक कांप्लेक्स और पार्किंग बनाना चाहता है। निगम ने इसकी अनुमति मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वह ऐसी कोई अनुमति देने के लिए अनिच्छुक हैं।
शुक्रवार को जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और सिंधु शर्मा वाली खंडपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला दिया। साथ ही एक वकील को नियुक्त किया है, जो इस मामले में कोर्ट का सहयोग करेगा।
नगर निगम ने हाईकोर्ट में एक आवेदन किया था। इसमें कहा गया कि वह परेड ग्राउंड पर अंडरग्राउंड पार्किंग और कांप्लेक्स बनाना चाहते हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि परेड का इलाका पहले से ही तंग है। पिछले एक दशक में इलाके में तेजी विकास कार्य हुआ है। यदि इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग और कांप्लेक्स बनता है तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसी को देखते हुए कोर्ट ने 2014 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जरूरी आदेश दिए थे।
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इस मामले पर कोर्ट ने एडवोकेट एसएस अहमद को सहायक नियुक्त किया है। वह इस मामले में हाईकोर्ट का सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य मुख्य सचिव, खेल विभाग के डायरेक्टर जनरल, डीजीपी और परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन को नोटिस भी जारी किया है। उक्त अधिकारियों को इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। जेएनएफ
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शुक्रवार को जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और सिंधु शर्मा वाली खंडपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला दिया। साथ ही एक वकील को नियुक्त किया है, जो इस मामले में कोर्ट का सहयोग करेगा।
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नगर निगम ने हाईकोर्ट में एक आवेदन किया था। इसमें कहा गया कि वह परेड ग्राउंड पर अंडरग्राउंड पार्किंग और कांप्लेक्स बनाना चाहते हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि परेड का इलाका पहले से ही तंग है। पिछले एक दशक में इलाके में तेजी विकास कार्य हुआ है। यदि इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग और कांप्लेक्स बनता है तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसी को देखते हुए कोर्ट ने 2014 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जरूरी आदेश दिए थे।
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इस मामले पर कोर्ट ने एडवोकेट एसएस अहमद को सहायक नियुक्त किया है। वह इस मामले में हाईकोर्ट का सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य मुख्य सचिव, खेल विभाग के डायरेक्टर जनरल, डीजीपी और परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन को नोटिस भी जारी किया है। उक्त अधिकारियों को इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। जेएनएफ