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किश्तवाड़ में जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
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किश्तवाड़। शहर में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। इसका आदेश जिला मजिस्ट्रेट अंग्रेज सिंह राणा ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किश्तवाड़ शहर और इसके आसपास में रात 10 से सुबह 04 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह व्यवस्था लागू की गई है। शहर में पहले ही दिन कर्फ्यू हटा लिया गया है। बता दें कि शहर में आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा के मौत के बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था। कानून व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इसके अलावा पकल- डूल जल पन बिजली परियोजना के आसपास कुछ उपद्रवियों के बाधा पहुंचाने की शिकायत के बाद भी वहां धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा इस परियोजना के आसपास आवाजाही पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। इस परियोजना को तैयार करने वाले एजेंसियों की तरफ से प्रशासन को कुछ लोगों के तरफ से आंदोलन व हड़ताल करने के लिए युवाओं को गुमराह करने तथा अन्य प्रकार की शिकायत की गई थी। बताया कि गया कुछ लोग इस परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय युवाओं और लोगों के मन में असुरक्षा और भय की भावना पैदा कर रहे हैं जिससे बड़ी घटना हो सकती है। क्षेत्र में शांति बरकरार रहे। इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। दोनों स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा, जुलूस, हथियार, लाठियां, पत्थर आदि ले जाना भी इन स्थानों पर प्रतिबंध कर दिया गया है। राणा ने बताया कि परियोजना स्थलों पर प्रशासन किसी भी प्रकार की अवैध गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा और जो कभी भी परियोजना स्थलों पर गड़बड़ी करता पकड़ा गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा पकल- डूल जल पन बिजली परियोजना के आसपास कुछ उपद्रवियों के बाधा पहुंचाने की शिकायत के बाद भी वहां धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा इस परियोजना के आसपास आवाजाही पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। इस परियोजना को तैयार करने वाले एजेंसियों की तरफ से प्रशासन को कुछ लोगों के तरफ से आंदोलन व हड़ताल करने के लिए युवाओं को गुमराह करने तथा अन्य प्रकार की शिकायत की गई थी। बताया कि गया कुछ लोग इस परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय युवाओं और लोगों के मन में असुरक्षा और भय की भावना पैदा कर रहे हैं जिससे बड़ी घटना हो सकती है। क्षेत्र में शांति बरकरार रहे। इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। दोनों स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा, जुलूस, हथियार, लाठियां, पत्थर आदि ले जाना भी इन स्थानों पर प्रतिबंध कर दिया गया है। राणा ने बताया कि परियोजना स्थलों पर प्रशासन किसी भी प्रकार की अवैध गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा और जो कभी भी परियोजना स्थलों पर गड़बड़ी करता पकड़ा गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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