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एसएचआरसी के आदेशों पर मिला स्टे
Updated Tue, 06 Mar 2018 01:36 AM IST
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जम्मू। श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर खाने के सामान का अधिक मूल्य वसूलने के राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लिए जाने के आदेशों पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने हाईकोर्ट में अपील की। इसमें कहा एसएसपी ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि एयरपोर्ट पर जो भी खाने का सामान बिक रहा है, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। पैकड कमोडिटी रूल 2011 के तहत अधिक रेट नहीं वसूला जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बदर दुरेज अहमद और न्यायाधीश संजीव कुमार ने एडवोकेट इंद्रजीत गुप्ता की दलीलों के बाद नोटिस जारी किया। आयोग के 29 मई, 2017 और 11 दिसंबर, 2017 के आदेशों पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। एडवोकेट इंद्रजीत गुप्ता ने कहा आयोग के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि वह मामले में हस्तक्षेप करे। आयोग के आदेशों पर ही एसएसपी एयरपोर्ट ने जांच बिठाई। उसकी कार्रवाई पर भी रोक लगाने की अपील की गई।
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एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने हाईकोर्ट में अपील की। इसमें कहा एसएसपी ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि एयरपोर्ट पर जो भी खाने का सामान बिक रहा है, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। पैकड कमोडिटी रूल 2011 के तहत अधिक रेट नहीं वसूला जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बदर दुरेज अहमद और न्यायाधीश संजीव कुमार ने एडवोकेट इंद्रजीत गुप्ता की दलीलों के बाद नोटिस जारी किया। आयोग के 29 मई, 2017 और 11 दिसंबर, 2017 के आदेशों पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। एडवोकेट इंद्रजीत गुप्ता ने कहा आयोग के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि वह मामले में हस्तक्षेप करे। आयोग के आदेशों पर ही एसएसपी एयरपोर्ट ने जांच बिठाई। उसकी कार्रवाई पर भी रोक लगाने की अपील की गई।
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