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आरोपी जज 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर
Updated Thu, 25 Jan 2018 01:32 AM IST
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जम्मू। बलात्कार के आरोपी न्यायिक अधिकारी राजेश कुमार अबरोल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जिला जेल में भेज दिया है। स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट(पैसेंजर टैक्स) जम्मू मंजीत राय ने बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
बुधवार को डीएसपी राजपाल की ओर से आरोपी अधिकारी को कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगी गई। कोर्ट में पेश की गई इस मामले की सीडी का अध्ययन करने के बाद जज ने यह फैसला सुनाया। 23 जनवरी को पुलिस ने जज को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट भी जांची और इसमें पाया कि डाक्टर ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से फिट माना है। जज ने कहा कि पुलिस की तरफ से रिमांड के लिए जो आवेदन किया गया है, उससे लगता है कि आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इस हालात में रिमांड की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी तर्क पर रिमांड की अनुमति दी गई।
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बुधवार को डीएसपी राजपाल की ओर से आरोपी अधिकारी को कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगी गई। कोर्ट में पेश की गई इस मामले की सीडी का अध्ययन करने के बाद जज ने यह फैसला सुनाया। 23 जनवरी को पुलिस ने जज को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट भी जांची और इसमें पाया कि डाक्टर ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से फिट माना है। जज ने कहा कि पुलिस की तरफ से रिमांड के लिए जो आवेदन किया गया है, उससे लगता है कि आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इस हालात में रिमांड की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी तर्क पर रिमांड की अनुमति दी गई।
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