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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   100 meter silence zone near hospital, school-courts in Ladakh, complete ban on playing horn

Ladakh News: लद्दाख में अस्पताल, स्कूल-अदालतों के पास 100 मीटर साइलेंस जोन, हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी

Fri, 10 Feb 2023 11:18 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/लेह
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/लेह Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 10 Feb 2023 11:18 AM IST
सार

लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (एलपीसीसी) की ओर से लगाई गई पाबंदी का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति ने प्रदेश को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस जोन में विभाजित किया है।

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100 meter silence zone near hospital, school-courts in Ladakh, complete ban on playing horn
लद्दाख - फोटो : Nature Conservation Foundation

विस्तार

लद्दाख में अस्पताल, स्कूल और न्यायालय परिसर के आसपास 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में वाहनों से हॉर्न बजाना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।

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लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (एलपीसीसी) की ओर से लगाई गई पाबंदी का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति ने प्रदेश को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस जोन में विभाजित किया है।
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जोन के हिसाब से ही डेसीबल्स में ध्वनि प्रदूषण के मानक तय किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण का अधिकतम स्तर 75 डेसीबल्स निर्धारित किया गया है।
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इसी तरह से वाणिज्यिक जोन में 65, आवासीय जोन में 55 और साइलेंस जोन में अधिकतम 50 डेसीबल्स मान्य होगा। वहीं रात के समय इन जोन में क्रमश: 70, 55, 45 और 40 डेसीबल्स निर्धारित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्रों की रीडिंग अधिक आने पर ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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