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Udhampur News: विदेशी नागरिक के ठहराव की सूचना न देने पर होटल मालिक पर केस दर्ज
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रामबन। पुलिस ने विदेशी नागरिक के ठहराव की सूचना देने में विफल रहने पर पटनीटॉप के एक होटल मालिक के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धाराओं के तहत शनिवार को मामला दर्ज किया है। थाना बटोत में शमशेर सिंह मनहास, मालिक होटल पाइन हेरिटेज पटनीटॉप के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
यह मामला फिनलैंड की नागरिक तुुली लेहमुसजैर्वी के होटल में ठहरने के दौरान अनिवार्य फॉर्म-सी ऑनलाइन जमा न करने से संबंधित है। वह 17 जुलाई से 29 अगस्त 2025 तक होटल में ठहरी थीं। विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 7 के तहत सभी आवास प्रदाताओं-जैसे होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे-को प्रत्येक विदेशी नागरिक के ठहराव की सूचना indianfrro.gov.in या boi.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म-सी के माध्यम से देना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर धारा 14 के तहत पांच साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। रामबन पुलिस ने सभी होटल मालिकों और संपत्ति धारकों से अनुरोध किया है कि वे इन कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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यह मामला फिनलैंड की नागरिक तुुली लेहमुसजैर्वी के होटल में ठहरने के दौरान अनिवार्य फॉर्म-सी ऑनलाइन जमा न करने से संबंधित है। वह 17 जुलाई से 29 अगस्त 2025 तक होटल में ठहरी थीं। विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 7 के तहत सभी आवास प्रदाताओं-जैसे होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे-को प्रत्येक विदेशी नागरिक के ठहराव की सूचना indianfrro.gov.in या boi.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म-सी के माध्यम से देना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर धारा 14 के तहत पांच साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। रामबन पुलिस ने सभी होटल मालिकों और संपत्ति धारकों से अनुरोध किया है कि वे इन कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।
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अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद