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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना
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उधमपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश उधमपुर वाईपी बौर्ने ने सोमवार को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर मंगल कुमार निवासी छतरारी, मजालता को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 में 7 मई की रात को उसने एक नाबालिग को उसके घर से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
न्यायाधीश ने लोक अभियोजक कोशल कोतवाल और आरोपी के वकील को सुनने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है। पीड़िता 15 साल की नाबालिग लड़की थी, जिसे आरोपी ने अगवा कर लिया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय दोषी की आयु 20 वर्ष थी। यह उसका पहला अपराध था। उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
अदालत ने फैसले में कहा कि घटना के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि में से वसूली होने पर पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा। जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मुकदमे के दौरान पहले से ही हिरासत में ली गई अवधि को दोषी को दी गई सजा से अलग किया जाएगा।
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न्यायाधीश ने लोक अभियोजक कोशल कोतवाल और आरोपी के वकील को सुनने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है। पीड़िता 15 साल की नाबालिग लड़की थी, जिसे आरोपी ने अगवा कर लिया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय दोषी की आयु 20 वर्ष थी। यह उसका पहला अपराध था। उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
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अदालत ने फैसले में कहा कि घटना के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि में से वसूली होने पर पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा। जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मुकदमे के दौरान पहले से ही हिरासत में ली गई अवधि को दोषी को दी गई सजा से अलग किया जाएगा।
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