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राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवाह ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
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भद्रवाह। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा) भद्रवाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में तहसील समाज कल्याण अधिकारी सुभाष कोतवाल मुख्यातिथि थे।
इस अवसर पर संसाधन व्यक्ति अधिवक्ता मो. माजिद मलिक ने कहा कि वर्ष 2011 से देश में चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और अधिकतम नामांकन करना है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर मतदाता सूची के लिए अपात्र नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि संविधान में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सभी को समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मतदान प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से मतदान करने के लिए जिम्मेदार होने की अपील की। बाद में निशुल्क मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। सभी प्रतिभागियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एहतियाती उपायों के बारे में भी बताया।
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इस अवसर पर संसाधन व्यक्ति अधिवक्ता मो. माजिद मलिक ने कहा कि वर्ष 2011 से देश में चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और अधिकतम नामांकन करना है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर मतदाता सूची के लिए अपात्र नहीं है।
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उन्होंने यह भी बताया कि संविधान में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सभी को समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मतदान प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से मतदान करने के लिए जिम्मेदार होने की अपील की। बाद में निशुल्क मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। सभी प्रतिभागियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एहतियाती उपायों के बारे में भी बताया।
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