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Udhampur News: रिश्वत मामले में तत्कालीन पटवारी समेत दो के खिलाफ चार्जशीट, एसीबी ने कोर्ट में पेश किया चालान
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उधमपुर। जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन पटवारी हल्का रसली गंधेरन, बसंतगढ़ दरबिंदर सिंह और वाहन चालक नशर अहमद के खिलाफ चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन उधमपुर की अदालत में पेश की है।
एसीबी के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन एसीबी उधमपुर में दर्ज एफआईआर के तहत की गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। दूसरे आरोपी की पहचान नशर अहमद पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी बसंतगढ़ के रूप में हुई है।
मामला शिकायतकर्ता बोध राज पुत्र मंसू निवासी गंधेरन बसंतगढ़, उधमपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने अपनी जमीन की फर्द हासिल करने के लिए आवेदन किया था, जिसे वह मदन लाल को बेचने वाला था। इसके बाद वह तत्कालीन पटवारी हल्का रसली गंधेरन के पास पहुंचा, जहां कथित तौर पर फर्द जारी करने के एवज में उससे रिश्वत की मांग की गई।
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शिकायत मिलने के बाद एसीबी उधमपुर-रियासी शाखा के अधिकारी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन में शिकायत को सही पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई।
इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। एसीबी के मुताबिक ट्रैप के दौरान तत्कालीन पटवारी दरबिंदर सिंह और वाहन चालक नशर अहमद को शिकायतकर्ता से कथित तौर पर रिश्वत की रकम मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
जांच के दौरान एसीबी ने मामले से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए। एजेंसी के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध साबित हुआ। इसी आधार पर एसीबी ने 12 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट विशेष न्यायाधीश, एंटी करप्शन उधमपुर की अदालत में पेश कर दी। अब मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही अदालत के समक्ष होगी।
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एसीबी के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन एसीबी उधमपुर में दर्ज एफआईआर के तहत की गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। दूसरे आरोपी की पहचान नशर अहमद पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी बसंतगढ़ के रूप में हुई है।
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मामला शिकायतकर्ता बोध राज पुत्र मंसू निवासी गंधेरन बसंतगढ़, उधमपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने अपनी जमीन की फर्द हासिल करने के लिए आवेदन किया था, जिसे वह मदन लाल को बेचने वाला था। इसके बाद वह तत्कालीन पटवारी हल्का रसली गंधेरन के पास पहुंचा, जहां कथित तौर पर फर्द जारी करने के एवज में उससे रिश्वत की मांग की गई।
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शिकायत मिलने के बाद एसीबी उधमपुर-रियासी शाखा के अधिकारी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन में शिकायत को सही पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई।
इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। एसीबी के मुताबिक ट्रैप के दौरान तत्कालीन पटवारी दरबिंदर सिंह और वाहन चालक नशर अहमद को शिकायतकर्ता से कथित तौर पर रिश्वत की रकम मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
जांच के दौरान एसीबी ने मामले से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए। एजेंसी के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध साबित हुआ। इसी आधार पर एसीबी ने 12 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट विशेष न्यायाधीश, एंटी करप्शन उधमपुर की अदालत में पेश कर दी। अब मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही अदालत के समक्ष होगी।