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Udhampur News: नशा तस्करी के आरोपी को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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- हाल ही में पीएसए के तहत जेल से छुटा, वीरवार को 6.95 ग्राम चिट्टे के साथ फिर पकड़ा गया
अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। नशा तस्करी के आरोपी को अदालत ने सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। आरोपी आमिर खाल निवासी सैलें तालाब, उधमपुर को विगत वीरवार को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे सोमवार को अदालत में पेश किया।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने गश्त के दौरान वीरवार को आरोपी को 6.95 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। आगे की जांच व पूछताछ के लिए उसके पुलिस रिमांड की अपील की गई थी। अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सोमवार को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से मोबाइल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के जांच अधिकारी ने अदालत से आरोपी की न्यायिक हिरासत की मांग की।
पुलिस और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अपराध जघन्य और गैर-जमानती हैं। जांच प्रारंभिक चरण में है इसलिए पुलिस रिमांड की अनुमति दी जाती है। अब आरोपी सात दिन तक न्यायिक हिरासत में जिला जेल में रहेगा। हिरासत की अवधि पूरी होने पर उसे आगे की कार्रवाई के लिए फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।
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बताते चलें कि आमिर नशे की तस्करी का आदी हो चुका है। उस पर पहले भी कई मामले हैं। हाल ही में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हुई गिरफ्तारी के बाद वह जेल से छूटकर आया था। इसके बावजूद वह नशा तस्करी में फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
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अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। नशा तस्करी के आरोपी को अदालत ने सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। आरोपी आमिर खाल निवासी सैलें तालाब, उधमपुर को विगत वीरवार को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे सोमवार को अदालत में पेश किया।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने गश्त के दौरान वीरवार को आरोपी को 6.95 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। आगे की जांच व पूछताछ के लिए उसके पुलिस रिमांड की अपील की गई थी। अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सोमवार को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से मोबाइल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के जांच अधिकारी ने अदालत से आरोपी की न्यायिक हिरासत की मांग की।
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पुलिस और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अपराध जघन्य और गैर-जमानती हैं। जांच प्रारंभिक चरण में है इसलिए पुलिस रिमांड की अनुमति दी जाती है। अब आरोपी सात दिन तक न्यायिक हिरासत में जिला जेल में रहेगा। हिरासत की अवधि पूरी होने पर उसे आगे की कार्रवाई के लिए फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।
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बताते चलें कि आमिर नशे की तस्करी का आदी हो चुका है। उस पर पहले भी कई मामले हैं। हाल ही में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हुई गिरफ्तारी के बाद वह जेल से छूटकर आया था। इसके बावजूद वह नशा तस्करी में फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया।