फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Special Mobile Court, Traffic, Gave Three Year Imprisonment to Father, Minor Boy Caught Drive Vehicle

Srinagar News: नाबालिग के गाड़ी चलाने के मामले में पिता को तीन साल की कैद

विज्ञापन
Srinagar, Special Mobile Court, Traffic, Gave Three Year Imprisonment to Father, Minor Boy Caught Drive Vehicle
- अदालत में बॉन्ड जमा करने पर दो वर्ष की मिली मोहलत
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक कोर्ट ने नाबालिग की ओर से वाहन चलाने के मामले की सुनवाई करते हुए उसके पिता को शनिवार को तीन वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने वाहन का पंजीकरण 12 माह के लिए रद्द करने का आदेश भी दिया है।
इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें नाबालिग के अपराध के लिए अभिभावक को दोषी माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने अदालत में अपराध कबूल कर लिया जिसके बाद फैसला सुनाया गया। हालांकि अन्य कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के कारण अदालत ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत दो लाख रुपये का बॉन्ड जमा करने पर अभिभावक को दो साल की मोहलत दे दी।
विज्ञापन

अदालत ने दोबारा उल्लंघन न करने की शर्त पर दस्तावेज समेत गाड़ी लौटाने का भी आदेश दिया। शर्तों के उल्लंघन पर सजा दोबारा लागू होगी। इस फैसले को नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने की घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed