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Srinagar News: रोड रेज में हत्या के दोषी को उम्रकैद

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Srinagar, Road Rage, Murder, Guilty Declared, Life Imprisonment,
- प्रधान सत्र न्यायाधीश अनंतनाग का ऐतिहासिक फैसला, वर्ष 2019 में दर्ज की गई थी एफआईआर
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संवाद न्यूज एजेंसी
अनंतनाग। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रक चालक शौकत अहमद भट निवासी खानाबल, अनंतनाग को रोड रोज में हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक नसीब सिंह कठुआ जिले के दयाल चक, हीरानगर के निवासी थे। इस संबंध में थाना काजीगुंड में एफआईआर दर्ज की गई थी।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार जिसे प्रारंभ में एक सामान्य सड़क दुर्घटना के रूप में देखा गया था, जांच के दौरान वह सड़क पर हुई हिंसक झड़प के बाद की गई सुनियोजित हत्या साबित हुई। फैसले की विशेषता यह रही कि मामले के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के अदालत में अपने पूर्व बयानों से मुकर जाने के बावजूद न्यायालय ने उसके अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जिरह के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया। अदालत ने माना कि गवाह की पूरी गवाही को केवल शत्रुतापूर्ण हो जाने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।
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न्यायालय ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट बरामद हथियार तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को प्रमाणित माना। सजा निर्धारित करते समय अदालत ने अपराध की गंभीरता के साथ-साथ दोषी की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर भी विचार किया। न्यायालय ने यह ध्यान में रखा कि दोषी अपने तीन नाबालिग बच्चों का एकमात्र पालनकर्ता है तथा जेल में उसका आचरण संतोषजनक रहा है। इसी आधार पर अदालत ने मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा को उपयुक्त माना।
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इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़ित परिवार के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की भी सिफारिश की है। यह फैसला न केवल एक गंभीर अपराध के लिए दंड सुनिश्चित करता है बल्कि यह भी संदेश देता है कि न्यायिक प्रक्रिया में सत्य और वैज्ञानिक साक्ष्य सर्वोपरि हैं तथा गवाहों के मुकर जाने के बावजूद न्याय की राह अवरुद्ध नहीं होती।
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