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Srinagar News: गिरफ्तारी के बाद केयू ने कंप्यूटर विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक को किया निलंबित
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। कश्मीर विश्वविद्यालय (केयू) ने कंप्यूटर विज्ञान विभाग के एक वैज्ञानिक को निलंबित कर दिया है। पुलिस की ओर से आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में 20 अप्रैल को दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तार किया गया है।
विश्वविद्यालय के प्रशासनिक शिक्षण विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि साजिद मोहम्मद खान को उनकी हिरासत में गिरफ्तारी के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31 के तहत की गई है। महिला पुलिस थाना रामबाग श्रीनगर में दर्ज एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई।
श्रीनगर के सौरा निवासी आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने विवाह करने का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने वित्तीय रूप से शोषण करने का भी आरोप लगाया है। उसे चिकित्सा आपातकाल में बड़ी रकम की व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया गया। उसे बड़गाम के कनिहामा क्षेत्र में जमीन बेचने और श्रीनगर की यूको बैंक शाखा से अपने नाम पर ऋण लेने के लिए मजबूर किया।
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शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने पैसे का उपयोग अपना घर बनाने और एक भव्य जीवनशैली बनाए रखने में किया। जब महिला ने विवाह के लिए दबाव डालना शुरू किया तब संबंध बिगड़ गए। उसने आरोप लगाया है कि इसके बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसके परिवार के जीवन को भी खतरा पहुंचाने की धमकी दी। इसमें उसके निजी फोटो सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने की धमकी भी शामिल थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
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श्रीनगर। कश्मीर विश्वविद्यालय (केयू) ने कंप्यूटर विज्ञान विभाग के एक वैज्ञानिक को निलंबित कर दिया है। पुलिस की ओर से आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में 20 अप्रैल को दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तार किया गया है।
विश्वविद्यालय के प्रशासनिक शिक्षण विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि साजिद मोहम्मद खान को उनकी हिरासत में गिरफ्तारी के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31 के तहत की गई है। महिला पुलिस थाना रामबाग श्रीनगर में दर्ज एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई।
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श्रीनगर के सौरा निवासी आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने विवाह करने का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने वित्तीय रूप से शोषण करने का भी आरोप लगाया है। उसे चिकित्सा आपातकाल में बड़ी रकम की व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया गया। उसे बड़गाम के कनिहामा क्षेत्र में जमीन बेचने और श्रीनगर की यूको बैंक शाखा से अपने नाम पर ऋण लेने के लिए मजबूर किया।
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शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने पैसे का उपयोग अपना घर बनाने और एक भव्य जीवनशैली बनाए रखने में किया। जब महिला ने विवाह के लिए दबाव डालना शुरू किया तब संबंध बिगड़ गए। उसने आरोप लगाया है कि इसके बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसके परिवार के जीवन को भी खतरा पहुंचाने की धमकी दी। इसमें उसके निजी फोटो सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने की धमकी भी शामिल थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।