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Srinagar News: हाईकोर्ट ने श्रीनगर के व्यक्ति की पीएसए हिरासत की रद्द

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Srinagar, Highcourt, Cancel PSA Detention
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर के एक व्यक्ति के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, आदेश पारित करने में अव्याख्यायित देरी और अस्पष्ट व विरोधाभासी पुलिस रिपोर्टों पर भरोसा करने से हिरासत अवैध हो गई। जस्टिस रजनेश ओसवाल की बेंच ने उमर हामिद शेख की मां की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अधिकारियों को उसे निवारक हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत न हो।
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शेख ने जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 जून 2025 को जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रायोजक एजेंसी ने 7 मई 2025 को हिरासत प्राधिकारी से याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के लिए संपर्क किया था, लेकिन आदेश 2 जून को ही पारित किया गया, जिसमें 25 दिन से अधिक का अंतर रहा। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के प्रस्ताव और हिरासत आदेश के बीच 25 दिनों की देरी के लिए प्रतिवादियों द्वारा कोई ठोस स्पष्टीकरण न देना इस बात का संकेत है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की कोई तात्कालिकता नहीं थी। संवाद
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