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जम्मू कश्मीर: नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बारामुला में तीन दिनों में 99 लाख की संपत्ति कुर्क

Fri, 01 Mar 2024 05:55 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Fri, 01 Mar 2024 05:55 PM IST
सार

बारामुला जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को एक नशा तस्कर की 24 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी।

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Jammu Kashmir Police takes major action against drugs property worth Rs 99 lakh seized in three days in Baramu
बारामुला - फोटो : संवाद

विस्तार

उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को एक नशा तस्कर की 24 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। पिछले तीन दिनों में बारामुला पुलिस ने 99 लाख की अवैध रूप से अर्जित की गई नशा तस्करों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है।

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पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, बारामुला में पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद जाहिद शाह (गिलानी) पुत्र पीर हुसैन शाह निवासी बसग्रान उड़ी की संपत्तियों (लगभग 24.00 लाख रुपये मूल्य का दो मंजिला आवासीय घर) को कुर्क कर लिया।
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उन्होंने बताया कि कार्रवाई 1985 के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई के साथ पठित 68-एफ  के तहत की गई थी। यह पीएस उड़ी के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत एफआईआर संख्या 54/2022 के मामले से जुड़ी है। 
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अधिकारी ने कहा कि पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। प्रथम दृष्टया यह संपत्ति नशा तस्कर द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।


इससे पहले पुलिस ने गुरुवार को कुख्यात नशा तस्कर फैयाज अहमद डार की पत्नी अफरोजा बेगम उर्फ अफ्री की संपत्ति (लगभग 15 लाख मूल्य का एक मंजिला आवासीय घर) कुर्क की। जब्कि बुधवार को पुलिस ने बारामुला के रफियाबाद लडूरा के कुख्यात नशा तस्करों मोहम्मद अयूब शाह और गुलाम मोहम्मद शाह उर्फ गुलशाह पुत्र अब्दुल खालिक की संपत्तियों (एक मंजिला आवासीय घर और दो अलग-अलग वॉशरूम के साथ दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपये) को कुर्क किया गया। बता दें कि तीन दिनों में 99 लाख की मूल्य की कुल संपत्ति कुर्क की गई।

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