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Srinagar News: सरकारी स्कूलों में नौवीं से बारहवीं के एएवाई छात्रों की फीस माफ
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक लोक कल्याणकारी कदम उठाते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के छात्रों की पूरी फीस माफ करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा की तरफ से इस संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू माना जाएगा।
आदेश के अनुसार इस कल्याणकारी कदम का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और उसे बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की सुनहरे भविष्य और पढ़ाई में बाधा न बन सके। जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक यह छूट केवल जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर ही लागू होगी। इसके साथ ही लाभ उठाने वाले छात्र का परिवार अनिवार्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कवर होना चाहिए और छात्रों के पास एक वैध एएवाई राशन कार्ड या सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य संबंधित दस्तावेज होना आवश्यक है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पात्र छात्रों को सरकारी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली सभी प्रकार की फीसों से पूरी तरह छूट दी जाएगी। हालांकि यदि कोई शुल्क किसी बाहरी वैधानिक संस्था या परीक्षा बोर्ड से संबंधित है तो उस पर विभाग के नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों और संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे फीस माफी का लाभ देने से पहले प्रत्येक लाभार्थी छात्र की पात्रता की अच्छे से जांच करें और ऑडिट व निरीक्षण के लिए इसका पूरा और सही रिकॉर्ड बनाए रखें।
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आदेश के अनुसार इस कल्याणकारी कदम का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और उसे बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की सुनहरे भविष्य और पढ़ाई में बाधा न बन सके। जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक यह छूट केवल जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर ही लागू होगी। इसके साथ ही लाभ उठाने वाले छात्र का परिवार अनिवार्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कवर होना चाहिए और छात्रों के पास एक वैध एएवाई राशन कार्ड या सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य संबंधित दस्तावेज होना आवश्यक है।
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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पात्र छात्रों को सरकारी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली सभी प्रकार की फीसों से पूरी तरह छूट दी जाएगी। हालांकि यदि कोई शुल्क किसी बाहरी वैधानिक संस्था या परीक्षा बोर्ड से संबंधित है तो उस पर विभाग के नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों और संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे फीस माफी का लाभ देने से पहले प्रत्येक लाभार्थी छात्र की पात्रता की अच्छे से जांच करें और ऑडिट व निरीक्षण के लिए इसका पूरा और सही रिकॉर्ड बनाए रखें।
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