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आईएएस अफसर एम राजू के पासपोर्ट पर जवाब तलब
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श्रीनगर। सीबीआई मामलों की सुनवाई करने वाली कश्मीर की विशेष अदालत ने आईएएस अफसर एम राजू के पासपोर्ट को लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अथॉरिटी जम्मू को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अथॉरिटी से पूछा है कि वह स्पष्ट करे कि क्या आईएएस अफसर का पासपोर्ट जब्त किया गया है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की गई है।
सीबीआई फर्जी गन लाइसेंस मामले में जम्मू-कश्मीर प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 की धारा 5(2), आरपीसी की धारा 120-बी और आर्म्स एक्ट की धारा तीन की कार्रवाई के तहत जांच कर रही है। आरोप है कि ढाई लाख से ज्यादा गन लाइसेंस फर्जी तरीके से जारी किए गए। इसे लेकर बीते वर्ष सीबीआई ने बंदूक बनाने वाले कारोबारियों समेत कई वरिष्ठ अफसरों के घरों पर छापा मारा था। सीबीआई कार्रवाई के बाद एम राजू को मई में जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया था। राजू ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जम्मू से 25 फरवरी 2020 को जारी पासपोर्ट वापस देने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए जाएं। विशेष जज जतिंदर सिंह जम्वाल ने एम राजू की याचिका पर निर्देश देते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीआई के जांच अधिकारी को मामले की जांच का स्टेटस बताने के निर्देश दिए थे।
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सीबीआई फर्जी गन लाइसेंस मामले में जम्मू-कश्मीर प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 की धारा 5(2), आरपीसी की धारा 120-बी और आर्म्स एक्ट की धारा तीन की कार्रवाई के तहत जांच कर रही है। आरोप है कि ढाई लाख से ज्यादा गन लाइसेंस फर्जी तरीके से जारी किए गए। इसे लेकर बीते वर्ष सीबीआई ने बंदूक बनाने वाले कारोबारियों समेत कई वरिष्ठ अफसरों के घरों पर छापा मारा था। सीबीआई कार्रवाई के बाद एम राजू को मई में जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया था। राजू ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जम्मू से 25 फरवरी 2020 को जारी पासपोर्ट वापस देने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए जाएं। विशेष जज जतिंदर सिंह जम्वाल ने एम राजू की याचिका पर निर्देश देते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीआई के जांच अधिकारी को मामले की जांच का स्टेटस बताने के निर्देश दिए थे।
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