फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   jammu kashmir news

जम्मू-कश्मीर में नहीं है ऋण वसूली न्यायाधीकरण

विज्ञापन
jammu kashmir news
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में ऋण वसूली न्यायाधीकरण नहीं हैं। इस श्रेणी के मामलों की सुनवाई के लिए चंडीगढ़ न्यायाधीकरण को अधिकार क्षेत्र दिया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। ऋण वसूली से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह के मामले ऋण वसूली न्यायाधीकरण के समक्ष उठाने चाहिएं। इस पर केंद्र से जवाब मांगा गया था।
विज्ञापन

असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से सरकार ने बताया कि सिक्योरिटीजेशन एंड रीकंस्ट्रक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 की धारा 17 में प्रावधान हैं। इसमें कर्ज लेने वाले भी अपनी समस्या उठा सकते हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और न्यायाधीश मोहन लाल की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मामले को याची ऋण वसूली न्यायाधीकरण चंडीगढ़ में अगले एक माह में याचिका दायर कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed