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Jammu Kashmir: हाईकोर्ट ने पीडीपी नेता वहीद परा को दी जमानत, आतंकी साजिश मामले में हुए थे गिरफ्तार

Wed, 25 May 2022 06:11 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Wed, 25 May 2022 06:11 PM IST
सार

पीडीपी नेता वहीद पारा को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीद पारा को एनआईए ने नवंबर 2020 में एक आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया था।

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Jammu Kashmir High Court grants bail to PDP leader Waheed Para Mehbooba Mufti welcomes
पीडीपी युवा विंग प्रमुख वाहिद पारा - फोटो : amar ujala

विस्तार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने बुधवार को पीडीपी नेता वहीद पारा को जमानत दे दी, जिन्हें एनआईए ने नवंबर 2020 में एक आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति वी सी कौल की खंडपीठ ने पारा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देते हुए पीडीपी नेता पर कई शर्तें रखीं।
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अदालत ने पारा को निर्देश दिया कि जब भी आवश्यक हो, जांच अधिकारी के सामने खुद को पेश करें, मामले के जांच अधिकारी को अपना पासपोर्ट सौंप दें और निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को न छोड़ें। पैरा, शायद, धारा 124 ए (देशद्रोह) के तहत मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट से लाभ पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।
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