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Rajouri News: एलपीजी सिलिंडर उपभोक्ताओं के घर नहीं पहुंचाया तो होगी कार्रवाई
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खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सहायक निदेशक ने जारी की सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। सहायक निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफसीएस एंड सीए) राजोरी ने जिले में कार्यरत एलपीजी गैस वितरकों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को घर तक गैस पहुंचाएं। यह निर्देश न मानने वाले एलपीजी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सूचना में कहा है कि विभिन्न एलपीजी गैस वितरकों की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राहकों के घर पर एलपीजी गैस सिलिंडर पहुंचाएं। चाहे उपभोक्ता का घर कहीं भी हो। तेल और गैस कंपनियों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरों तक सिलिंडर पहुंचाना होता है। ग्राहक से गैस की बिलिंग राशि के अलावा डिलीवरी के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेनी होती। बता दें कि जिले भर के शहरी क्षेत्रों में नामित एलपीजी गैस वितरकों ने अपने गैस सिलिंडर वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। ग्राहकों को इन केंद्रों से घरों तक गैस पहुंचाने के लिए मजदूरों को 50 से 100 रुपये तक की रकम देनी पड़ती है। जबकि, वितरकों को एलपीजी सिलिंडर उपभोक्ताओं को उनके घरों तक पहुंचाना होता है। लेकिन, राजोरी में घरों तक पहुंचाने के बजाय उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर वितरण केंद्र से खुद लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 50 से सौ रुपये तक खर्च करने पड़ते है।
दूसरी ओर वितरकों को ग्राहकों के दरवाजे पर सिलिंडर की डिलीवरी के लिए मिल रहे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। सहायक निदेशक ने वितरकों को वितरण या अन्य मुद्दों के बारे में किसी भी प्रश्न से संबंधित जनता की जानकारी के लिए कार्यशील हेल्पलाइन और मोबाइल नंबर प्रचारित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कालाबाजारी और अधिक खरीदारी से बचने के लिए इन वस्तुओं की दरों को डिलीवरी वैन/डिलीवरी पॉइंट पर दैनिक आधार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया। यदि घरेलू गैस वितरक इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। सहायक निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफसीएस एंड सीए) राजोरी ने जिले में कार्यरत एलपीजी गैस वितरकों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को घर तक गैस पहुंचाएं। यह निर्देश न मानने वाले एलपीजी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सूचना में कहा है कि विभिन्न एलपीजी गैस वितरकों की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राहकों के घर पर एलपीजी गैस सिलिंडर पहुंचाएं। चाहे उपभोक्ता का घर कहीं भी हो। तेल और गैस कंपनियों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरों तक सिलिंडर पहुंचाना होता है। ग्राहक से गैस की बिलिंग राशि के अलावा डिलीवरी के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेनी होती। बता दें कि जिले भर के शहरी क्षेत्रों में नामित एलपीजी गैस वितरकों ने अपने गैस सिलिंडर वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। ग्राहकों को इन केंद्रों से घरों तक गैस पहुंचाने के लिए मजदूरों को 50 से 100 रुपये तक की रकम देनी पड़ती है। जबकि, वितरकों को एलपीजी सिलिंडर उपभोक्ताओं को उनके घरों तक पहुंचाना होता है। लेकिन, राजोरी में घरों तक पहुंचाने के बजाय उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर वितरण केंद्र से खुद लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 50 से सौ रुपये तक खर्च करने पड़ते है।
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दूसरी ओर वितरकों को ग्राहकों के दरवाजे पर सिलिंडर की डिलीवरी के लिए मिल रहे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। सहायक निदेशक ने वितरकों को वितरण या अन्य मुद्दों के बारे में किसी भी प्रश्न से संबंधित जनता की जानकारी के लिए कार्यशील हेल्पलाइन और मोबाइल नंबर प्रचारित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कालाबाजारी और अधिक खरीदारी से बचने के लिए इन वस्तुओं की दरों को डिलीवरी वैन/डिलीवरी पॉइंट पर दैनिक आधार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया। यदि घरेलू गैस वितरक इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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