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ड्यूटी के समय निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अब नपेंगे
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राजोरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजोरी के प्रिंसिपल डॉ. कुलदीप सिंह ने ड्यूटी के समय निजी प्रैक्टिस करते पाए जाने पर डॉक्टरों, मेडिकल ऑफिसर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक सर्कुलर में उन्होंने सभी डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों को अप्रैल 1998 के एसआरओ-132 के नियमों का कड़ाई से पालन करने और कार्यालय के घंटों के दौरान निजी क्लीनिकों में निजी प्रैक्टिस में शामिल न होने की सलाह दी है ।
सर्कुलर में वशेषज्ञ डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों को अपनी इकाई (जब ओपीडी में ड्यूटी पर) या आपात स्थिति में मरीजों के प्रवेश के दिन निजी प्रैक्टिस नहीं करने की सलाह देते हुए कहा गया कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी डॉक्टर को यदि एसआरओ-132 के प्रावधान का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
सर्कुलर में कहा गया है कि यह उल्लंघन जम्मू-कश्मीर लोक पुरुषों और लोक सेवकों की धारा 15 के तहत दंडनीय है। डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे निर्देशों का पालन करें और कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिये कि वो सरकारी नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें।
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सर्कुलर में वशेषज्ञ डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों को अपनी इकाई (जब ओपीडी में ड्यूटी पर) या आपात स्थिति में मरीजों के प्रवेश के दिन निजी प्रैक्टिस नहीं करने की सलाह देते हुए कहा गया कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी डॉक्टर को यदि एसआरओ-132 के प्रावधान का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
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सर्कुलर में कहा गया है कि यह उल्लंघन जम्मू-कश्मीर लोक पुरुषों और लोक सेवकों की धारा 15 के तहत दंडनीय है। डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे निर्देशों का पालन करें और कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिये कि वो सरकारी नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें।
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