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छात्रा से मारपीट मामले में और धाराएं जुड़ सकती हैं : एसएसपी

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राजोरी। जिले के एक मिडिल स्कूल में तैनात शिक्षक ने छात्रा के तिलक लगाने पर उससे मारपीट की थी। इस मामले में एसएसपी ने कहा कि आरोपी शिक्षक पर दर्ज मुकदमें में और धाराएं जुड़ सकती हैं। राजोरी के एसएसपी मोहम्मद असलम ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़की की पिटाई और उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की शिकायत के बाद शिक्षक पर धारा 342, 352, 323, 506 और 23 जस्टिस जुवेनाइल (जेजे) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आदि सही पाए जाते हैं तो एफआईआर में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी जाएंगी।
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एसएसपी ने बताया कि एक बच्चे को चोट पहुंचाना एक अपराध है। इस बीच पीड़ित छात्रा के पिता अंग्रेजी सिंह ने शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद परिवार की सुरक्षा की मांग की है। कहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद माहौल तनावपूर्ण है और ऐसे में उनके परिवार को खतरा है। उन्होंने रक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी है। बतादें कि स्कूल के एक शिक्षक पर चौथी कक्षा की छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि शिक्षक ने उनकी बेटी को स्कूल में तिलक लगाकर आने पर पीटा था।
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स्कूल कोटरांका शिक्षा जोन के दरमन पंचायत में खुरेईयां में स्थित है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कक्षा चार की छात्रा के पिता अंगरेज सिंह ने आरोप लगाया कि निसार अहमद नामक शिक्षक ने उनकी बेटी की पिटाई की, क्योंकि वह नवरात्रि के कारण अपने माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से शिक्षक छात्रा को स्कूल के समय में टीका लगाने के लिए प्रताड़ित कर रहा था और बेटी इस बात की शिकायत करती थी। पिता के आरोप के अनुसार शिक्षक उसे यह कह कर परेशान करता था कि तुमने टीका क्यों लगाया है, क्या तुम शादीशुदा हो। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद अतिरिक्त डीसी राजोरी सचिन देव सिंह ने डीसी राजोरी विकास कुंडल के निर्देश पर शिक्षक को निलंबित कर दिया और उसे अतिरिक्त डीसी कोटरंका के कार्यालय में अटैच कर दिया। एडीसी को ही जांच अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
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