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पत्नी की हत्या में मुकदमे का सामना कर रहे पति को कोर्ट ने बरी किया

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राजोरी। प्रिंसिपल सेशन जज ने एक पति को पत्नी की हत्या के आरोप में मुकदमे से बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिले की थन्नामंडी तहसील के साज निवासी मोहम्मद जुल्फिकार जो कि पत्नी की हत्या के आरोप में 6 साल से मुकदमे में थे। उसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाफर हुसैन बेग ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
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प्रिंसिपल सेशन जज ने दोनों तरफ से केस की सुनवाई के दौरान पाया कि हत्या के आरोप में मुकदमा काट रहे मोहम्मद जुल्फकार के खिलाफ सबूत नहीं हैं कि उसने पत्नी की हत्या की थी। इसके अलावा सुनवाई के दौरान पाया गया कि आरोपी द्वारा पत्नी की हत्या करने को लेकर कोई जुर्म कबूल करने का बयान भी दर्ज नहीं था। इसके अलावा प्रॉसीक्यूशन के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, जिससे यह साबित होता कि आरोपित पति ने ही पत्नी की हत्या की थी। प्रिंसिपल सेशन जज ने पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान को डिसमिस करते हुए आरोपी पति को बरी कर दिया। वहीं चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर शाहीन खान के अनुसार 14 अप्रैल 2014 को राजोरी पुलिस थाने में एक सूचना मिली थी कि शहर के खेवरा वार्ड नंबर-1 क्षेत्र में ताहिरा प्रवीण नामक एक पत्नी का शव पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया था कि पत्नी को उसके पति मोहम्मद जुल्फिकार ने ही मौत के घाट उतार कर फरार हो गया है। पुलिस ने तब शव को कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पति के खिलाफ 302 यानी की हत्या का मामला दर्ज करके पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की थी। करीब 6 साल तक मुकदमा चलने के बाद पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि ताहिरा प्रवीण की हत्या उसके अपने पति मोहम्मद जुल्फकार ने ही की थी, जिसके चलते प्रिंसिपल सेशन जज राजोरी ने पति को हत्या के मामले से बरी कर दिया है।
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