फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Rajouri News ›   Chargesheet filed against the then Junior Assistant.

Rajouri News: तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

विज्ञापन
Chargesheet filed against the then Junior Assistant.
मिड-डे मील के चावल की हेराफेरी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

राजोेरी। जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मिड-डे मील योजना के राशन में कथित हेराफेरी के मामले में तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट एवं मिड-डे मील के डीलिंग हेड मोहम्मद फारूक के खिलाफ राजोेरी स्थित विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में चार्जशीट पेश की है।
एसीबी के अनुसार, इस संबंध में एफआईआर दिसंबर 2018 को पुलिस स्टेशन एसीबी में दर्ज की गई थी। मामला जोन मंजाकोट के मिड-डे मील राशन में कथित गबन से जुड़ा है। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में मिड-डे मील योजना के तहत उपलब्ध चावल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। प्रारंभिक सत्यापन में करीब 200 क्विंटल चावल के दुरुपयोग की बात सामने आई थी। आगे की जांच में रिकॉर्ड की जांच तथा एफएसएल की राय प्राप्त करने के बाद एसीबी ने पाया कि तत्कालीन जेडईओ मंजाकोट शाह नवाज खान (अब दिवंगत) और उनके कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट एवं मिड-डे मील के डीलिंग हेड मोहम्मद फारूक ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी एवं जाली इंडेंट/अथॉरिटी लेटर तैयार करवाए और आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर की।
विज्ञापन

256.40 क्विंटल चावल का गबन किया
एसीबी के मुताबिक इस प्रक्रिया के माध्यम से 256.40 क्विंटल चावल का कथित तौर पर गबन किया गया, जिसकी कीमत 8,03,557.60 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा मिड-डे मील की कुकिंग कॉस्ट के 4,61,578 रुपये भी कथित रूप से हड़पे गए। इस प्रकार सरकारी खजाने को कुल 12,65,135.60 रुपये का नुकसान पहुंचने की बात जांच में सामने आई है।मामले में तत्कालीन जेडईओ शाह नवाज खान की मृत्यु हो चुकी है, जिसके चलते उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। वहीं, सेवा में कार्यरत आरोपी मोहम्मद फारूक, जूनियर असिस्टेंट एवं डीलिंग हेड, कार्यालय जेडईओ मंजाकोट के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करने के बाद एसीबी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट राजोेरी के समक्ष पेश की गई। मामले में जम्मू एंड कश्मीर प्रेवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट 2006 बीके की धारा 5(1)(सी), 5(1)(डी) सहपठित धारा 5(2) तथा आरपीसी की धाराओं 465, 468, 471, 201 और 120-B के तहत आरोप शामिल किए गए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed