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Kathua News: पशु तस्करी के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 5,050 रुपये जुर्माने की सजा
Sun, 27 Apr 2025 12:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sun, 27 Apr 2025 12:56 AM IST
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16 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर दर्ज की अपराध की स्वीकारोक्ति
कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी और सरकारी आदेश की अवहेलना व बिना लाइसेंस वाहन चलाने के दोषी को 5,050 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार आरोपी को बीएनएस की धारा 223 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना के दो हजार का जुर्माना, बल्कि पीसीए 11 के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए 50 रुपये का और एमवी एक्ट की धारा 3/181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए 3 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ निवासी जगतपुर कठुआ को लखनपुर पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में दो महीने पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने लखनपुर थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी ने बीते 16 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर अपराध की स्वीकारोक्ति दर्ज की गई। इसके बाद कोर्ट ने उसे अपराध के विवरण के बारे में बताया और कहा कि वह अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है। जिसके बाद न्यायालय ने उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन फिर भी आरोपी अपने बयान को दर्ज कर अपराध को स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को मामला का दोषी ठहराया गया और आरोपी को पांच हजार 50 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। इसे दोषी ने मौके पर ही अदा कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने जब्त मवेशियों को गौशाला को सौंपने का भी आदेश दिया। संवाद
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी और सरकारी आदेश की अवहेलना व बिना लाइसेंस वाहन चलाने के दोषी को 5,050 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार आरोपी को बीएनएस की धारा 223 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना के दो हजार का जुर्माना, बल्कि पीसीए 11 के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए 50 रुपये का और एमवी एक्ट की धारा 3/181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए 3 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ निवासी जगतपुर कठुआ को लखनपुर पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में दो महीने पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने लखनपुर थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी ने बीते 16 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर अपराध की स्वीकारोक्ति दर्ज की गई। इसके बाद कोर्ट ने उसे अपराध के विवरण के बारे में बताया और कहा कि वह अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है। जिसके बाद न्यायालय ने उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन फिर भी आरोपी अपने बयान को दर्ज कर अपराध को स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को मामला का दोषी ठहराया गया और आरोपी को पांच हजार 50 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। इसे दोषी ने मौके पर ही अदा कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने जब्त मवेशियों को गौशाला को सौंपने का भी आदेश दिया। संवाद
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