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Kathua News: राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले डीएलएसए आठ दिन तक लगाएगा प्री-लोक अदालत
Thu, 28 Nov 2024 01:26 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 28 Nov 2024 01:26 AM IST
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पहले निपटाए जाएंगे चेक बाउंस, बैंक वसूली, श्रम विवाद से जुड़े और बिजली-पानी संबंधी मामले
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 14 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले जिला आठ दिन तक प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह 5 से 12 दिसंबर तक जारी रहेंगी।
लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुकद्दमे से पहले चेक बाउंस, बैंक वसूली, श्रम विवाद से जुड़े और बिजली-पानी संबंधी मामलों को लिया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामले में आपराधिक समझौता योग्य मामले सहित चेक बाउंस, बैंक वसूली, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण के मामले पर सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, श्रम चालान और सिविल मामलों को सुना जाएगा।
जिला न्यायालय में लंबित पड़े मामलों के निपटाने के इच्छुक व्यक्ति अपने मामले के शीर्षक सहित केस नंबर, सुनवाई की तिथि और न्यायालय का नाम के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कठुआ कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 14 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले जिला आठ दिन तक प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह 5 से 12 दिसंबर तक जारी रहेंगी।
लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुकद्दमे से पहले चेक बाउंस, बैंक वसूली, श्रम विवाद से जुड़े और बिजली-पानी संबंधी मामलों को लिया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामले में आपराधिक समझौता योग्य मामले सहित चेक बाउंस, बैंक वसूली, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण के मामले पर सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, श्रम चालान और सिविल मामलों को सुना जाएगा।
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जिला न्यायालय में लंबित पड़े मामलों के निपटाने के इच्छुक व्यक्ति अपने मामले के शीर्षक सहित केस नंबर, सुनवाई की तिथि और न्यायालय का नाम के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कठुआ कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
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