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Kathua News: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई, 10 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। शहर में प्रतिबंधित पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद कठुआ ने विशेष अभियान चलाया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अमित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सड़क किनारे रेहड़ी-फड़ी वालों की औचक जांच की। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान किए गए और करीब 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने कुल 9 चालान कर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बिना लाइसेंस रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम ने दुकानदारों और व्यापारियों को प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ही पॉलीथिन का इस्तेमाल किया जाए। 125 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के फील्ड ऑफिसर नागेंद्र सिंह ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों से नियमों का पालन करने तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। अधिकारियों ने कहाना है कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि दुकानदारों और आम लोगों को प्लास्टिक के निर्धारित मानकों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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कठुआ। शहर में प्रतिबंधित पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद कठुआ ने विशेष अभियान चलाया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अमित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सड़क किनारे रेहड़ी-फड़ी वालों की औचक जांच की। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान किए गए और करीब 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने कुल 9 चालान कर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बिना लाइसेंस रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम ने दुकानदारों और व्यापारियों को प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ही पॉलीथिन का इस्तेमाल किया जाए। 125 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के फील्ड ऑफिसर नागेंद्र सिंह ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों से नियमों का पालन करने तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। अधिकारियों ने कहाना है कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि दुकानदारों और आम लोगों को प्लास्टिक के निर्धारित मानकों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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