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तय दरों पर निर्माण सामग्री बेचें, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
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कठुआ। जिले में तय दाम से अधिक बेची जा रही निर्माण सामग्री के बीच जिला प्रशासन ने मंगलवार को स्टोन क्रॅशर मालिकों और ठेकेदारों के साथ बैठक की। डीसी ने उन्हें दो टूक निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री के तय दाम जगह-जगह प्रदर्शित किए जाएं और इसी दाम पर निर्माण सामग्री बेची जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी राहुल यादव ने डीएमओ कठुआ को निर्देश दिए कि जिले में सभी जगह स्टोन क्रशर और खनन ब्लॉकों के कामकाज की औचक निरीक्षण के माध्यम से जांच की जाए। साथ ही उनके रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और कोई उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
बैठक में नियमित रॉयल्टी भुगतान, निर्माण सामग्री की निश्चित दरों पर बिक्री, प्रपत्र-ए पर सामग्री का परिवहन, सीमा के भीतर रेत और बजरी की डंपिंग, अधिकृत स्थानों पर खनन गतिविधियों, पर्यावरण मानदंडों का पालन आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में बताया गया कि 72 स्टोन क्रशर में से केवल 38 ही चालू हैं और कुल 25 ब्लॉक में से सात खनन ब्लॉक कार्यरत हैं। पर्यावरण क्लीयरेंस मुद्दे के कारण कुछ ब्लॉकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा निजी भूमि पर सात और लीज का संचालन भी किया जा रहा है।
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डीसी ने जिला खनिज अधिकारी को निर्माण परियोजनाओं से संबंधित निपटान परमिट या अल्पकालिक परमिट के मामलों को तुरंत संसाधित करने का निर्देश दिया। नए प्रस्तावित खनन ब्लॉकों के सभी मुद्दों को सिंगल विंडो के माध्यम से निपटाने के निर्देश भी पारित किए गए, ताकि उनकी प्राथमिकता के आधार पर ई-नीलामी की जा सके।
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एसएसपी रमेश चंद्र कोतवाल ने क्रश मालिकों और खनिज ब्लॉक संचालकों को खनन गतिविधियों और अवैध खनन को नियंत्रित करने के उपायों के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और मानदंडों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने उनसे कानूनी खनन को विनियमित करने और नियमों से परे काम करने की प्रथाओं को दूर करने में पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा।
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ये हैं निर्धारित रेट
रेत - 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
पत्थर : 4.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
बजरी : 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
मिट्टी : 5.25 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
बारीक रेत : 13.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
क्रशर डस्ट : 11.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
छह से 75 एमएम का पत्थर : 13.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
80 एमएम व 100 एमएम का पत्थर : 12 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
(इसमें ढुलाई व अन्य खर्च भी शामिल है, अगर कोई सीधे स्रोत से रॉ-मैटीरियल उठाता है तो ढुलाई व अन्य खर्च छोड़कर दाम लागू होंगे)
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बैठक में नियमित रॉयल्टी भुगतान, निर्माण सामग्री की निश्चित दरों पर बिक्री, प्रपत्र-ए पर सामग्री का परिवहन, सीमा के भीतर रेत और बजरी की डंपिंग, अधिकृत स्थानों पर खनन गतिविधियों, पर्यावरण मानदंडों का पालन आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
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बैठक में बताया गया कि 72 स्टोन क्रशर में से केवल 38 ही चालू हैं और कुल 25 ब्लॉक में से सात खनन ब्लॉक कार्यरत हैं। पर्यावरण क्लीयरेंस मुद्दे के कारण कुछ ब्लॉकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा निजी भूमि पर सात और लीज का संचालन भी किया जा रहा है।
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डीसी ने जिला खनिज अधिकारी को निर्माण परियोजनाओं से संबंधित निपटान परमिट या अल्पकालिक परमिट के मामलों को तुरंत संसाधित करने का निर्देश दिया। नए प्रस्तावित खनन ब्लॉकों के सभी मुद्दों को सिंगल विंडो के माध्यम से निपटाने के निर्देश भी पारित किए गए, ताकि उनकी प्राथमिकता के आधार पर ई-नीलामी की जा सके।
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एसएसपी रमेश चंद्र कोतवाल ने क्रश मालिकों और खनिज ब्लॉक संचालकों को खनन गतिविधियों और अवैध खनन को नियंत्रित करने के उपायों के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और मानदंडों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने उनसे कानूनी खनन को विनियमित करने और नियमों से परे काम करने की प्रथाओं को दूर करने में पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा।
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ये हैं निर्धारित रेट
रेत - 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
पत्थर : 4.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
बजरी : 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
मिट्टी : 5.25 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
बारीक रेत : 13.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
क्रशर डस्ट : 11.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
छह से 75 एमएम का पत्थर : 13.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
80 एमएम व 100 एमएम का पत्थर : 12 रुपये प्रति क्यूबिक फुट
(इसमें ढुलाई व अन्य खर्च भी शामिल है, अगर कोई सीधे स्रोत से रॉ-मैटीरियल उठाता है तो ढुलाई व अन्य खर्च छोड़कर दाम लागू होंगे)