{"_id":"67b8cd4da0605dab2301b6db","slug":"if-not-paid-bill-in-15-days-department-cut-the-water-connection-kathua-news-c-201-1-knt1008-117628-2025-02-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: 15 दिन में करें जल उपयोग शुल्क का भुगतान, अन्यथा कटेंगे कनेक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: 15 दिन में करें जल उपयोग शुल्क का भुगतान, अन्यथा कटेंगे कनेक्शन
विज्ञापन
- जल शक्ति विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी हिदायत, अवैध कनेक्शन धारकों पर भी कार्रवाई की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। घरेलू, व्यवसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को अगले 15 दिन के भीतर जल उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जल शक्ति विभाग की ओर से सूचना के माध्यम से हिदायत जारी की गई है। उधर, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है।
शुक्रवार को जल शक्ति विभाग की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसके मुताबिक उपभोक्ताओं को अगले पंद्रह दिन के भीतर अपना बकाया जल उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी।
विभाग के मुताबिक यह देखा गया है कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से जल कनेक्शन स्थापित किए हैं। बताया कि यह एक गंभीर अपराध है और जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के तहत आता है। हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों को दो सप्ताह के भीतर अपने कनेक्शन को नियमित करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कनेक्शन बिना किसी और सूचना के काट दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विभाग ने बिलों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए जेएंडके जल बिलिंग पोर्टल लांच किया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने बकाया भुगतान करने और जल बिलिंग आवेदन के लिए सही डेटा को अपडेट करने के लिए विभाग की कठुआ डिवीजन से संपर्क करें।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। घरेलू, व्यवसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को अगले 15 दिन के भीतर जल उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जल शक्ति विभाग की ओर से सूचना के माध्यम से हिदायत जारी की गई है। उधर, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है।
शुक्रवार को जल शक्ति विभाग की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसके मुताबिक उपभोक्ताओं को अगले पंद्रह दिन के भीतर अपना बकाया जल उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विभाग के मुताबिक यह देखा गया है कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से जल कनेक्शन स्थापित किए हैं। बताया कि यह एक गंभीर अपराध है और जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के तहत आता है। हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों को दो सप्ताह के भीतर अपने कनेक्शन को नियमित करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कनेक्शन बिना किसी और सूचना के काट दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विभाग ने बिलों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए जेएंडके जल बिलिंग पोर्टल लांच किया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने बकाया भुगतान करने और जल बिलिंग आवेदन के लिए सही डेटा को अपडेट करने के लिए विभाग की कठुआ डिवीजन से संपर्क करें।