फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   High Court heard the petition demanding CBI investigation in Makhandin case

Kathua News: मक्खनदीन मामले में सीबीआई जांच की मांग याचिका पर उच्च न्यायालय ने की सुनवाई

Fri, 18 Apr 2025 01:28 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Fri, 18 Apr 2025 01:28 AM IST
विज्ञापन
High Court heard the petition demanding CBI investigation in Makhandin case
कोर्ट ने जांच अधिकारी को सीडी फाइल सहित पेश होने का दिया निर्देश
विज्ञापन

कठुआ। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने बिलावर के मक्खनदीन की हिरासत में यातना के बाद खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच याचिका पर वीरवार को सुनवाई की गई।
जिसमें न्यायाधीश वसीम सादिक नरगाल ने मामले में जांच अधिकारी (थाना प्रभारी बिलावर) को सीडी फाइल सहित व्यक्तिगत रूप से आगामी 25 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह आगामी पेशी पर कोर्ट को अबतक मामले में की गई कार्रवाई से अवगत करवाया जाए।
विज्ञापन

बता दें कि मक्खनदीन के पिता मोहम्मद मुरीद और उसकी विधवा जूना दोनों निवासी भटोडी बिलावर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। ताकि मामले की जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो सके। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तार से दलीलें दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने तर्क दिया कि 26 वर्षीय मक्खन दीन का वीडियो 5 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें मक्खनदीन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिलावर थाना में हिरासत के दौरान उसे रात भर प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने उस पर दबाव बनाया कि इलाके में सक्रिय आतंकवादियों के साथ अपने संबंधों को कबूल करने के लिए मजबूर हो सके। अधिवक्ता ने कहा कि मृतक मक्खनदीन ने कुरान को सिर पर रखकर कसम खाई थी कि वह निर्दोष है और उसका आतंकवादियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

इसके बाद मक्खनदीन ने जहरीला पदार्थ निगल कर जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अधिवक्ता ने कोर्ट ने बताया कि मक्खनदीन की मौत के बाद जब बिलावर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो उन्होंने इसकी याचिका कठुआ स्थित उप-न्यायाधीश में दायर की थी।
इसके बाद उप-न्यायाधीश के आदेश के बाद ही 9 मार्च 2025 को बिलावर थाने में मक्खनदीन मामले में एफआईआर संख्या 0032/2025 दर्ज की गई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed