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जिले में एक ही कोचिंग सेंटर वैध, 15 दिन में पंजीकरण न कराया तो कार्रवाई
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कठुआ। जिले भर में दर्जनों कोचिंग और ट्यूशन सेंटर बिना प्रशासनिक अनुमति के चल रहे हैं। शिक्षा विभाग के पास मात्र एक ही कोचिंग सेंटर पंजीकृत है। अब शिक्षा निदेशालय ने इन अवैध कोचिंग सेंटर संचालकों को 15 दिन में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकतर कोचिंग सेंटर कठुआ शहर में प्रशासन की नाक तले चल रहे हैं, वहीं हीरानगर, बिलावर, बसोहली, महानपुर के इलाकों में भी दर्जनों कोचिंग और ट्यूशन सेंटर सक्रिय हैं, जिनके पास जगह, विद्यार्थियों की संख्या, बिजली-पानी और सीसीटीवी से निगरानी आदि सुविधाओं की जानकारी शिक्षा विभाग के पास नहीं है। 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आने के साथ ही इन कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों में मोटी रकम बतौर फीस वसूली जा रही है।
शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सेंटरों को नोटिस जारी कर 15 दिन में पंजीकरण कराने की हिदायत दी है। इसके बाद इन सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशक की ओर से जांच कमेटी के चेयरमैन संबंधित क्षेत्रों के एडीसी को अपने इलाकों में चल रहे ऐसे अवैध कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों की सूची देने को कहा है, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारियों से एडीसी के साथ समन्वय कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
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बसोहली के एक मात्र कोचिंग सेंटर ने ही शिक्षा विभाग के पास पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। वही पंजीकृत है, अन्य किसी भी कोचिंग सेंटर का पंजीकरण आवेदन शिक्षा विभाग के पास नहीं आया है। न ही पूर्व के करवाए पंजीकरण को रिन्यू करवाया गया है।
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प्रकाश लाल थापा, मुख्य शिक्षा अधिकारी कठुआ
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बिना अनुमति चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटर संचालकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर पंजीकरण या रिन्यूअल करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई और इन अवैध सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। कोई भी एजेंसी बिना अनुमति कोचिंग या ट्यूशन सेंटर नहीं चला सकती। इसके लिए जम्मू-कश्मीर प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन सेंटर रेगुलराइजेशन नियम का हवाला दिया गया है। पंजीकरण और रिन्यूअल की अनुमति जांच कमेटी की ओर से इन केंद्रों की परफार्मेंस के हिसाब से दी जाती है।
डॉ. रवि शंकर शर्मा, शिक्षा निदेशक
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शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सेंटरों को नोटिस जारी कर 15 दिन में पंजीकरण कराने की हिदायत दी है। इसके बाद इन सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशक की ओर से जांच कमेटी के चेयरमैन संबंधित क्षेत्रों के एडीसी को अपने इलाकों में चल रहे ऐसे अवैध कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों की सूची देने को कहा है, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारियों से एडीसी के साथ समन्वय कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
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बसोहली के एक मात्र कोचिंग सेंटर ने ही शिक्षा विभाग के पास पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। वही पंजीकृत है, अन्य किसी भी कोचिंग सेंटर का पंजीकरण आवेदन शिक्षा विभाग के पास नहीं आया है। न ही पूर्व के करवाए पंजीकरण को रिन्यू करवाया गया है।
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प्रकाश लाल थापा, मुख्य शिक्षा अधिकारी कठुआ
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बिना अनुमति चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटर संचालकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर पंजीकरण या रिन्यूअल करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई और इन अवैध सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। कोई भी एजेंसी बिना अनुमति कोचिंग या ट्यूशन सेंटर नहीं चला सकती। इसके लिए जम्मू-कश्मीर प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन सेंटर रेगुलराइजेशन नियम का हवाला दिया गया है। पंजीकरण और रिन्यूअल की अनुमति जांच कमेटी की ओर से इन केंद्रों की परफार्मेंस के हिसाब से दी जाती है।
डॉ. रवि शंकर शर्मा, शिक्षा निदेशक