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Kathua News: आदेश जारी, इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें
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- कठुआ जिले में डीसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 की लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिले में डीसी ने आदेश जारी किया है कि इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाए। जिला प्रशासन ने इन पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है।
हालांकि अभी तक पटाखे बेचने के लिए स्थान चिह्नित नहीं किए गए हैं। यह भी दो टूक कहा गया है कि कठुआ नगर परिषद में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से चिह्नित और अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में एडीसी, एसडीएम, तहसीलदारों की ओर से चिह्नित क्षेत्रों में ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। स्टॉल लगाने के संबंध में साफ किया गया है कि डीलरों को केवल चिह्नित स्थानों और डीसी कार्यालय से सिंगल विंडो पर अनुमति हासिल करना अनिवार्य होगा। पटाखों के भंडारण के संबंध में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। धारा 163 के तहत प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न करने के निर्देश दिए गए हैं।
चॉकलेट बम, चेन क्रैकर, धनी पटाखा, डोडोमा, सेवन शॉट्स, रॉकेट बम, लड़ी पटाखा, स्टैट बम आदि की बिक्री होलसेल और रेटेलरों को न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दाम पर टैक्स न वसूलने की भी हिदायत दी गई है। डीसी ने हिदायत दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तय नियमों के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिले में डीसी ने आदेश जारी किया है कि इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाए। जिला प्रशासन ने इन पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है।
हालांकि अभी तक पटाखे बेचने के लिए स्थान चिह्नित नहीं किए गए हैं। यह भी दो टूक कहा गया है कि कठुआ नगर परिषद में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से चिह्नित और अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में एडीसी, एसडीएम, तहसीलदारों की ओर से चिह्नित क्षेत्रों में ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। स्टॉल लगाने के संबंध में साफ किया गया है कि डीलरों को केवल चिह्नित स्थानों और डीसी कार्यालय से सिंगल विंडो पर अनुमति हासिल करना अनिवार्य होगा। पटाखों के भंडारण के संबंध में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। धारा 163 के तहत प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न करने के निर्देश दिए गए हैं।
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चॉकलेट बम, चेन क्रैकर, धनी पटाखा, डोडोमा, सेवन शॉट्स, रॉकेट बम, लड़ी पटाखा, स्टैट बम आदि की बिक्री होलसेल और रेटेलरों को न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दाम पर टैक्स न वसूलने की भी हिदायत दी गई है। डीसी ने हिदायत दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तय नियमों के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
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