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आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा
Updated Thu, 04 Oct 2018 12:41 AM IST
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कठुआ। तीन वर्ष पूर्व महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। लखनपुर थाने में दर्ज मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट सुनील सांगड़ा ने इस मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी व्यक्ति को साढ़े तीन साल की जेल और 2500 रुपये जुर्माना भी किया है। इसके साथ ही कहा है कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता तो उसकी सजा एक महीना बढ़ाई जाए।
गौरतलब है कि लखनपुर थाना में पीड़िता ने मुकेश सिंह पर उसका रास्ता रोककर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के बारे में शिकायत की थी। पुलिस ने 31 अगस्त 2015 को धारा 323, 341 और 354 आरपीसी के तहत दर्ज किया था। लखनपुर थाना में तैनात एएसआई बिशन दास को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। करीब तीन साल बाद मुकेश को कोर्ट ने सजा दी है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों से साफ होता है कि मुकेश ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया है। सबूतों के आधार पर मुकेश को आरपीसी की धारा 354 के तहत तीन साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही आरपीसी की धारा 341 और 323 के तहत छह महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना किया गया है। फैसले के अनुसार अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसकी समा एक महीना बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से दो हजार रुपये महिला को मुआवजे के तौर पर देने और एक हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अधिकारी सिद्धांत वैद को आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए।
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गौरतलब है कि लखनपुर थाना में पीड़िता ने मुकेश सिंह पर उसका रास्ता रोककर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के बारे में शिकायत की थी। पुलिस ने 31 अगस्त 2015 को धारा 323, 341 और 354 आरपीसी के तहत दर्ज किया था। लखनपुर थाना में तैनात एएसआई बिशन दास को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। करीब तीन साल बाद मुकेश को कोर्ट ने सजा दी है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों से साफ होता है कि मुकेश ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया है। सबूतों के आधार पर मुकेश को आरपीसी की धारा 354 के तहत तीन साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही आरपीसी की धारा 341 और 323 के तहत छह महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना किया गया है। फैसले के अनुसार अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसकी समा एक महीना बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से दो हजार रुपये महिला को मुआवजे के तौर पर देने और एक हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अधिकारी सिद्धांत वैद को आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए।
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