{"_id":"638f8991c330f448615f5a5d","slug":"court-kathua-news-jmu273848036","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: हत्या के दोषी को उम्र कैद, जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: हत्या के दोषी को उम्र कैद, जुर्माना
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू। कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश कठुआ जफर हुसैन बेग ने आरोपी संसार सिंह को हत्या के लिए कठोर आजीवन कारावास और दुष्कर्म के प्रयास के लिए चार साल कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ हीरानगर पुलिस थाना में नौ फरवरी 2017 को दुष्कर्म के प्रयास के लिए आरपीसी की धारा 376 के साथ धारा 511 और धारा 302 आरपीसी के तहत मामला चलाया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नौ फरवरी 2017 को लगभग 11 बजे हीरानगर थाने को विश्वसनीय सूत्र से सूचना मिली कि एक महिला के सिर पर ईंट से वार कर उसके साथ मारपीट कर कुंथल की झाड़ियों में फेंक दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद आरपीसी की धारा 307 के तहत प्राथमिकी संख्या 17/2017 दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की। घायल महिला की चोट के चलते जीएमसी जम्मू में मौत हो गई। जिसके चलते आरपीसी की धारा 302, 376, 511 के तहत अपराध जोड़े गए और धारा 307 आरपीसी के तहत हुए अपराध एफआईआर से हटा दिए गए। मृतक राज कुमारी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीजमेंट मेमो तैयार किया गया। शव की शिनाख्त उसके पुत्र राकेश कुमार व मुकेश कुमार ने की। पहचान पत्र तैयार किया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल कठुआ में कराया गया।
आरोपी संसार सिंह को दस फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया था। प्रधान सत्र न्यायाधीश कठुआ जफर हुसैन बेग ने अभियुक्त संसार सिंह को मामले में आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर दो साल के कारावास से गुजरना होगा। चूंकि धारा 302 आरपीसी के तहत मृत्युदंड नहीं लगाया गया है, इस कारण आरोपी को धारा 376 के साथ पढ़े जाने वाले अपराध के लिए चार साल के सश्रम कारावास और 4000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर उसे छह महीने के लिए समान प्रकृति के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्तों को उक्त सजाएं भुगतने के लिए केंद्रीय कारावास कोट भलवाल जम्मू में रखा जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नौ फरवरी 2017 को लगभग 11 बजे हीरानगर थाने को विश्वसनीय सूत्र से सूचना मिली कि एक महिला के सिर पर ईंट से वार कर उसके साथ मारपीट कर कुंथल की झाड़ियों में फेंक दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद आरपीसी की धारा 307 के तहत प्राथमिकी संख्या 17/2017 दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की। घायल महिला की चोट के चलते जीएमसी जम्मू में मौत हो गई। जिसके चलते आरपीसी की धारा 302, 376, 511 के तहत अपराध जोड़े गए और धारा 307 आरपीसी के तहत हुए अपराध एफआईआर से हटा दिए गए। मृतक राज कुमारी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीजमेंट मेमो तैयार किया गया। शव की शिनाख्त उसके पुत्र राकेश कुमार व मुकेश कुमार ने की। पहचान पत्र तैयार किया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल कठुआ में कराया गया।
विज्ञापन
आरोपी संसार सिंह को दस फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया था। प्रधान सत्र न्यायाधीश कठुआ जफर हुसैन बेग ने अभियुक्त संसार सिंह को मामले में आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर दो साल के कारावास से गुजरना होगा। चूंकि धारा 302 आरपीसी के तहत मृत्युदंड नहीं लगाया गया है, इस कारण आरोपी को धारा 376 के साथ पढ़े जाने वाले अपराध के लिए चार साल के सश्रम कारावास और 4000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर उसे छह महीने के लिए समान प्रकृति के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्तों को उक्त सजाएं भुगतने के लिए केंद्रीय कारावास कोट भलवाल जम्मू में रखा जाए।
विज्ञापन