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बोतलों में भरा था कम सरसों तेल, दो मिलों को 50 हजार का जुर्माना

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कठुआ। मापतौल विभाग ने सरसों तेल की दो मिलों को कम मात्रा में तेल बेचने के मामले में 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। विभाग की टीम ने हीरानगर के गुड़ा मुंडेयां में मदन लाल एंड संस होल सेल डीलर के यहां जांच की। यहां विभिन्न ब्रांड के सरसों तेल की जांच (शुद्ध सामग्री निर्धारण प्रक्रिया) में पाया गया कि मशाल, सत्यम और ज्योति किरण की एक लीटर बोतल में कम मात्रा में सरसों का तेल भरा गया था। लीगल मिट्रोलॉजी अधिनियम के तहत सरसों तेल के इन निर्माताओं और पैकर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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विभाग के सहायक नियंत्रक कुलदीप राज ने बताया कि इसके बाद विभाग ने सत्यम ब्रांड सरसों तेल के निर्माता जीआरजी ऑयल मिल्स, गंगानगर (राजस्थान) और ज्योति किरण सरसों तेल के गोल वेज ऑयल लिमिटेड कोटा (राजस्थान) के साथ बातचीत की, जिन्होंने गलती स्वीकार करते हुए विभागीय स्तर पर मामले को कंपाउंड करने पर सहमति जताई। दोनों मिल मालिकों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मशाल ब्रांड के निर्माता खंडेलिया ऑयल और जनरल मिल्स गंगानगर (राजस्थान) को विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग ने सभी कम मात्रा की तेल की बोतलों को निर्माता को रिफिलिंग के लिए वापस भेज दिया है। अधिकारी ने साफ किया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर विभाग सजग है और ऐसी किसी भी शिकायत को उपभोक्ता विभाग के पास दर्ज करवा सकते हैं।
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