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लोक अदालत में हुआ 1526 मामलों का निपटारा

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1526 cases settled in Lok Adalat
कठुआ न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के दौरान वाद का निपटारा करते न्यायाधीश।संवाद - फोटो : KATHUA
कठुआ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के केंद्र शासित प्रदेश के निर्देश पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कठुआ द्वारा जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जाफर हुसैन बेग ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर जरिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर्स की ओर से चयनित दिव्यांगों को जिला समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कठुआ के अध्यक्ष ने 10 को व्हील चेयर और 4 को हियरिंग ऐड वितरित किए। जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर कठुआ में पांच और तहसील कानूनी सेवा समिति बिलावर, बसोहली, हीरानगर और बनी में चार पीठ का गठन किया गया था।
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बेंच नं एक में शामिल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश जाफर हुसैन बेग एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी अब्दुल रहीम बेंच नंबर दो में कमलेश पंडिता, अपर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अंजना राजपूत, उप-न्यायाधीश/विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट बेंच नंबर तीन में संदीप कौर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं संदीप सियोत्रा, सहायक राजस्व आयुक्त बेंच नं चार में बृज राज सिंह, जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट एवं नीरज शर्मा, आरटीओ बेंच नंबर पांच में विक्रम कुमार, तहसीलदार कठुआ एवं सुरिंदर कुमार, लोक अभियोजक कठुआ ने मामलों की सुनवाई की।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पीठों में कुल 1861 मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने 1526 मामलों का निपटारा किया गया। जिसमें 25 एमएसीटी मामले, 31 सिविल सूट, 14 पोस्ट-लिटिगेशन बैंक मामले, 138 एनआई एक्ट के 12 मामले, 73 आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, 24 याचिकाएं सीआरपीसी की धारा 488 और 125 के, 55 प्री-लिटिगेशन बैंक मामले, 02 बीएसएनएल मामले, 14 वैवाहिक मामले, 04 नगर पालिका मामले, 202 जनोपयोगी सेवा मामले, 162 समाज कल्याण आवेदन, 04 पीएचई आवेदन, 15 पीडीडी आवेदन, 12 टीएसओ आवेदन और 1096 यातायात चालान का निपटारा किया गया। इस दौरान एमएसीटी मामलों में 2,26,80,000 रुपये मुआवजे की वसूली की गई। 4886889 रुपये भी बैंकों के पक्ष में किया गया और रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही अन्य मामलों में 9,09,090 रूपये की वसूली की गई।
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