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जम्मू-कश्मीर: मजदूरी नहीं देने पर पूर्व विधायक की संपत्ति जब्त करने का आदेश

Thu, 09 Sep 2021 12:03 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Thu, 09 Sep 2021 12:03 PM IST
सार

पांच साल बाद भी मजदूरों को पैसा नहीं देने पर कोर्ट ने की कार्रवाई। जज ने कहा कि पूर्व विधायक ने पैसा नहीं दिया है, लिहाजा उनकी संपत्ति अटैच करें। 

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Jammu and Kashmir: Order to confiscate property of former MLA for non-payment of wages
अदालत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न करने पर अदालत ने पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा की संपत्ति अटैच करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा जम्मू के कनाल रोड स्थित शंकर आइस फैक्ट्री के मालिक हैं। वर्ष 2016 में सहायक श्रम आयुक्त ने आइस फैक्ट्री में काम करने वाले आठ मजदूरों के हक में 11,12000 रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया था। पांच साल बीतने के बाद भी इसका पालन नहीं हुआ।

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बुधवार को कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो सुनवाई करते हुए मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह ने इस पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आठ अपीलकर्ताओं को पांच किस्तों में 25 अप्रैल 2016 को पैसा देना था, लेकिन अब 2021 है। मजदूरों के साथ हुई बातचीत में ऐसा तय हुआ था। जज ने कहा कि पूर्व विधायक ने पैसा नहीं दिया है, लिहाजा उनकी संपत्ति अटैच करें। 
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भुगतान कर दें तो कार्रवाई नहीं
अदालत ने उपायुक्त से कहा गया है कि वह इसे लेकर वारंट जारी करें। यदि वारंट जारी होने के बाद वह पैसा जमा करा देते हैं तो संपत्ति अटैच नहीं होगी।.

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