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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Home Department Administrative Secretary will be able to issue licenses to arms and ammunition dealers

जम्मू कश्मीर: गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव की बढ़ी पावर, हथियार व गोलाबारूद डीलरों को जारी कर सकेंगे लाइसेंस

Tue, 06 Aug 2024 03:15 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू कश्मीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू कश्मीर Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 06 Aug 2024 03:15 PM IST
सार

जम्मू कश्मीर में गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव की ताकत बढ़ गई है। हथियार व गोलाबारूद डीलरों को लेकर लाइसेंस जारी कर सकेंगे। 

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Home Department Administrative Secretary will be able to issue licenses to arms and ammunition dealers
आर्म्स लाइसेंस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

जम्मू -कश्मीर में अब गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव हथियार और गोलाबारूद डीलरों को लाइसेंस प्रदान करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष शक्तियों के तहत यह फैसला लिया है।

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सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी एक आदेश में बताया गया है कि गन लाइसेंस लेने के लिए एस 1 फार्म की जिम्मेदारी जिले के डीएसपी डीएआर सक्षम प्राधिकारी को सौप दी गई है। यह अधिकारी न सिर्फ ट्रेनिंग कराएंगे, बल्कि इसका सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। यह सर्टिफिकेट फार्म एस 1 के रूप में होगा।

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जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में गृह विभाग ने गन लाइसेंस लेने के लिए फार्म एस 1 अनिवार्य कर दिया था। लाइसेंस का आवेदन करने के लिए इस फार्म को लगाना जरूरी था, लेकिन प्रदेश में इस फार्म को जारी करने के लिए कोई अधिकृत नहीं था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में लाइसेंस बनाने पर रोक भी लगा दी गई।

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आठ हजार गन लाइसेंस अटके
सूत्रों का कहना है कि करीब 8 हजार लोगों के लाइसेंस इस फार्म की वजह से अटके पड़े हुए हैं। क्योंकि लाइसेंस आवेदन के साथ फार्म एस 1 नहीं हैं।

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