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छात्रा पर एसिड फेंकने वाले को 10 साल कैद

Sat, 15 Feb 2014 10:48 AM IST
अमर उजाला, जम्मू
अमर उजाला, जम्मू Updated Sat, 15 Feb 2014 10:48 AM IST
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10 year jail to accused of acid attack

श्रीनगर में एक स्कूली छात्रा पर एसिड फेंकने के मामले में दोषी करार दिए गए रियाज अहमद निवासी मैसूमा कालोनी को दस साल कड़ी कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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पुलिस केस के अनुसार दो जनवरी 2013 को छात्रा ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब वह कोचिंग सेंटर जा रही थी, तो रास्ते में दो युवकों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उससे कहा कि वह उनसे बात करे।
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छात्रा ने बात करने से मना कर दिया। इसी बीच रियाज अहमद ने जेब से एक बोतल निकाली और छात्रा के मुंह पर एसिड फेंक दिया। इसके बाद दोनों युवक लाल रंग की बाइक से फरार हो गए।
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पुलिस को भी सूचना दी गई कि छात्रा पर एसिड फेंका गया है। एसिड के कारण उसकी आंख खराब हो गईं। सारा चेहरा जल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

एडवोकेट एए तेली और एडवोकेट मुश्ताक अहमद डार की दलीलों पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनगर मोहम्मद शफी खान ने कहा कि एसिड फेंकना हत्या से भी गंभीर अपराध है। आरोपियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। उन्हें अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए।

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा और नौकरी दी गई है।

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