{"_id":"5a3142664f1c1bc1678c1555","slug":"why-not-appointment-in-roadways-recruitment-despite-selection-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोडवेज परिचालक भर्ती में चयन के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं-हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोडवेज परिचालक भर्ती में चयन के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं-हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 13 Dec 2017 08:38 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज की परिचालक भर्ती-2013 में चयन सूची में शामिल करने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर आरएसआरटीसी के एमडी, सेवा चयन बोर्ड और डीजीएम रोडवेज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महेशचन्द्र सैन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि रोडवेज ने वर्ष 2013 में परिचालक के पदों पर भर्ती निकाली। जिसके ट्रेड टेस्ट के अंकों को लेकर हुई मुकदमेबाजी में उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश के बाद रोडवेज ने याचिकाकर्ताओं सहित कुल 243 अभ्यर्थियों की चयन सूची निकाली। वहीं करीब 552 अन्य चयनित अभ्यर्थी संशोधित चयन सूची से बाहर हो गए।
इसके बावजूद भी रोडवेज की ओर से याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महेशचन्द्र सैन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि रोडवेज ने वर्ष 2013 में परिचालक के पदों पर भर्ती निकाली। जिसके ट्रेड टेस्ट के अंकों को लेकर हुई मुकदमेबाजी में उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश के बाद रोडवेज ने याचिकाकर्ताओं सहित कुल 243 अभ्यर्थियों की चयन सूची निकाली। वहीं करीब 552 अन्य चयनित अभ्यर्थी संशोधित चयन सूची से बाहर हो गए।
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इसके बावजूद भी रोडवेज की ओर से याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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