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हाईकोर्ट ने पूछा, एक ही विभाग के संविदाकर्मियों को बोनस अंक क्यों
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 14 Jul 2017 08:53 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि एलडीसी भर्ती-2013 में सिर्फ विभाग में लगे संविदाकर्मियों को ही बोनस अंक क्यों दिए जा रहे हैं।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश दिलीप कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि एलडीसी भर्ती-2013 में राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में संविदा पर लगे संविदाकर्मियों को ही बोनस अंक देने का प्रावधान किया है। जबकि अन्य सरकारी विभागों में संविदा पर लगे कर्मचारियों को बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी एक विभाग के संबंध में इस तरह का प्रावधान नहीं कर सकती है। ऐसे में दूसरे विभाग के संविदाकर्मियों को भी बोनस अंक दिए जाएं।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश दिलीप कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि एलडीसी भर्ती-2013 में राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में संविदा पर लगे संविदाकर्मियों को ही बोनस अंक देने का प्रावधान किया है। जबकि अन्य सरकारी विभागों में संविदा पर लगे कर्मचारियों को बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी एक विभाग के संबंध में इस तरह का प्रावधान नहीं कर सकती है। ऐसे में दूसरे विभाग के संविदाकर्मियों को भी बोनस अंक दिए जाएं।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।