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रैली—प्रदर्शन से जनता नहीं हो परेशान, हाईकोर्ट ने मांगे सुझाव
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 15 May 2017 02:17 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में होने वाले प्रदर्शन और रैलियों से होने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर लगाई गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सुझाव मांगे हैं।
सीजे प्रदीप नान्द्रजोग की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। हाईकोर्ट में सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी ने पीआईएल में बताया कि शहर में आए दिन होने वाले प्रदर्शन और रैलियों के कारण आमजन का परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही, रास्ते में कई जगह ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। कई बार तो इसका खमियाजा बीमार लोगों को लाने—लेजाने वाली एंबुलेंस तक को उठाना पड़ता है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट कहा ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि उनके पास इस समस्या के सम्बंध में ऐसे कोई सुझाव हैं जिससे कि रैली भी नहीं रुके और जनता भी परेशान ना हो तो वे कोर्ट को अवगत कराएं। अब मामले में अगली सुनवाई आगामी 14 जुलाई को होगी।
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सीजे प्रदीप नान्द्रजोग की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। हाईकोर्ट में सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी ने पीआईएल में बताया कि शहर में आए दिन होने वाले प्रदर्शन और रैलियों के कारण आमजन का परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही, रास्ते में कई जगह ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। कई बार तो इसका खमियाजा बीमार लोगों को लाने—लेजाने वाली एंबुलेंस तक को उठाना पड़ता है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट कहा ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि उनके पास इस समस्या के सम्बंध में ऐसे कोई सुझाव हैं जिससे कि रैली भी नहीं रुके और जनता भी परेशान ना हो तो वे कोर्ट को अवगत कराएं। अब मामले में अगली सुनवाई आगामी 14 जुलाई को होगी।
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