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पाक विस्थापित हिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब

Thu, 17 Aug 2017 06:54 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 17 Aug 2017 06:54 PM IST
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rajasthan highcourt asked state and centre government on the situations of pakistani hindus
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पाक विस्थापित हिंदुओं को भारत में शरण देने और उनकी नागरिकता को लेकर हो रही अनियमितताओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने मामले में आज प्रसंज्ञान लेकर जवाब तलब किया है। जस्टिस गोविंद माथुर की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार से 24 अगस्त को जवाब तलब किया है।
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कोर्ट ने अधिवक्ता कमल जोशी व अधिवक्ता सज्जन सिंह को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त कर पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता मुकुल सिंघवी व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कांतिलाल ठाकुर को नोटिस दिए गए।
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हाईकोर्ट ने 7 सितंबर 2015 के नोटिफिकेशन को पेश किए जाने के बाद पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए पाक विस्थापितों को डीपोर्ट करने के मामले में हो रहे टकराव पर चिंता जाहिर की। पाक विस्थापित के लिए प्रयासरत हिंदू सिंह सोढा ने हाईकोर्ट के प्रसंज्ञान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यदि इनको भारतीय नागरिकता मिलती है तो वर्षों से दर दर की ठोकरे खा रहे इन लोगों को राहत मिलेगी।
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