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Rajasthan: कार में पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर नहीं कटेगा चालान, डीसीपी ट्रैफिक ने जारी किया आदेश

Tue, 27 Dec 2022 09:29 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 27 Dec 2022 09:29 PM IST
सार

राजस्थान के जयपुर में पुलिस अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया है। अब से शहर में पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर यातायात पुलिस चालान काटने के बजाए लोगों से समझाइश करेगी। 

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Rajasthan Challan will not be deducted for not wearing rear seat belt in the car
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जयपुर शहर के अंदर पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर अब से यातायात पुलिस चालान काटने के बजाए लोगों से समझाइश करेगी। जबकि शहर से बाहर हाइवे पर इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त यातायात ने शहर के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मंगलवार को आदेश दिए।

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आदेश के अनुसार, शहर से सटे हुए हाइवे पर ही पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने वालों के चालान काटे जाएंगे। शहर के अंदर इसका चालान नहीं कटेगा। शहर में कार तेज स्पीड में नहीं चालाई जाती। इसके अलावा पर्यटकों को देखते हुए ये आदेश दिए गए। बीते दो महीने में यातायात पुलिस ने पीछे की सीट पर नहीं लगाने पर 1800 वाहन चालकों के चालान काटे थे।
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गौरतलब है कि शहर के अदंर पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने पर चालान काटना जरूरी नहीं। इसको लेकर एक समाचार बेवसाइट ने खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आदेश दिए।
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यहां कटेंगे चालान...

  • आगरा रोड पर घाट की गुणी टनल के आगे से
  • दिल्ली रोड पर बंगाली बाबा तिराहे से आगे
  • अजमेर रोड पर भांकरोटा से आगे
  • सीकर रोड पर 14 नंबर से आगे

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया, शहरी क्षेत्र में पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने के लिए लोगों से समझाइश की जाएगी, चालान नहीं काटे जाएंगे। लेकिन शहर से सटे हाइवे पर इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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